पूर्व विधायक राजू पाल हत्याकांड में दोषी इसरार अहमद को आजीवन कारावास, 4 दिन पहले किया था सरेंडर
इसरार ने सोमवार को सीबीआई की विशेष न्यायाधीश कविता मिश्रा की कोर्ट में आत्मसमर्पण किया था। इस मामले में इसरार समेत छह दोषियों को उम्रकैद की सजा हुई थी।

लखनऊ।प्रयागराज में बहुचर्चित बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड में दोषी इसरार अहमद को गुरुवार को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इसरार अहमद पर एक लाख 90 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
बता दें कि इसी मामले में बाकी सभी दोषियों को कोर्ट ने 29 मार्च को सजा सुनाई थी। इसरार ने सोमवार को सीबीआई की विशेष न्यायाधीश कविता मिश्रा की कोर्ट में आत्मसमर्पण किया था। इस मामले में इसरार समेत छह दोषियों को उम्रकैद की सजा हुई थी। इसरार सुनवाई की तिथि 29 मार्च को हाजिर नहीं हुआ था। इस कारण कोर्ट ने उसका गैरजमानती वारंट जारी किया था।
छह दोषियों को कोर्ट ने सुनाई थी उम्र कैद की सजा
29 मार्च को सुनवाई के दौरान कोर्ट में उपस्थित छह दोषियों में आबिद, इसरार, जावेद, गुल हसन, रंजीत पाल, अब्दुल कवि को उम्र कैद की सजा हुई थी और इन पर 11.65 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था। छह आरोपितों को कोर्ट ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर साजिश, बलवा, सशस्त्र बलवा, हत्या और जानलेवा हमले का दोषी माना था। वहीं, सातवें दोषी फरहान अहमद को आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत दोषी ठहराते हुए चार साल की सजा सुनाई और 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था।



